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पटना हाई कोर्ट के आदेश पर बड़हरवा कला में गैरमजरूआ आम भूमि अतिक्रमण मुक्त

 On the orders of Patna High Court, non-cultivated common land in Badharwa Kala is free from encroachment.

On the orders of Patna High Court, non-cultivated common land in Badharwa Kala is free from encroachment.

लोकल पब्लिक न्यूज़:पूर्वी चंपारण/ कोटवा अंचल क्षेत्र के बड़हरवा कला पूर्वी में स्थित गैरमजरूआ आम भूमि थाना नंबर 184, खाता नंबर 629, खेसरा नंबर 4325 के अंश भूमी को पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया।



स्थानीय निवासी मनोज कुमार पिता हजारी प्रसाद यादव ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया था कि उनके परदादा द्वारा खरीदी गई भूमि (खाता नंबर 168, खेसरा नंबर 4303, रकबा 10 कट्ठा 03 धुर) के उत्तर दिशा में स्थित गैरमजरूआ आम रास्ता (खेसरा संख्या 4325) के अंश भूमी को गलत तरीके से बंदोबस्त किया गया था। उन्होंने इस बंदोबस्ती को न्यायालय में चुनौती दी।

याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने कोटवा अंचलाधिकारी को आदेश दिया कि उक्त भूमि की स्थिति की समीक्षा करें और यदि अतिक्रमण पाया जाता है, तो उसे मुक्त कराएं। न्यायालय ने वाद संख्या 31/21 में अंचलाधिकारी को रिमाइंड बैक किया और भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का आदेश दिया।

इस मामले में प्रतिवादी रामबाबू साह पिता नारायण साह, बिल्टु सहनी पिता लक्ष्मी सहनी, किशोरी साह पिता लक्ष्मी साह ने दावा किया था,कि उक्त भूमि उन्हें वर्ष 1929 में बंदोबस्ती के माध्यम से प्राप्त हुई थी। हालांकि, न्यायालय ने उनके इस दावे को विधिसम्मत नहीं माना और भूमि को गैरमजरूआ आम रास्ता मानते हुए अतिक्रमण हटाने का निर्णय सुनाया।

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कोटवा प्रशासन ने उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के दौरान अंचलाधिकारी कोटवा मोनिका आनंद, एसआई कालीचरण पासवान ,सहित शास्त्र बल मौजूद थे।

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