नशे की हालत में गिरफ्तार BEO उपेंद्र कुमार सिंह निलंबित, शिक्षिका से दुर्व्यवहार का आरोप.
![]() |
BEO Upendra Kumar Singh arrested in a drunken state, suspended, accused of misbehaving with a teacher. |
लोकल पब्लिक न्यूज़:बिहार पूर्वी चम्पारण;शिक्षा विभाग ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) कोटवा उपेंद्र कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। सिंह को नशे की हालत में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन पर एक शिक्षिका के साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप है। उनके खिलाफ कोटवा थाना में मामला दर्ज होने और जेल भेजे जाने की पुष्टि होने के बाद शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की है।
क्या है मामला?
मोतीहारी शिक्षा पदाधिकारी (DEO) के पत्र के अनुसार, 8 मार्च 2025 को कोटवा थाना पुलिस ने उपेंद्र कुमार सिंह को शराब के नशे में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, अहिरौलिया, कोटवा की विशिष्ट शिक्षिका सोनी कुमारी ने भी सिंह पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। इस संबंध में कोटवा थाना कांड संख्या 82/25 दर्ज किया गया।
बाद में, 22 मार्च 2025 को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने पत्र में बताया कि उपेंद्र कुमार सिंह को जेल भेज दिया गया है।
शराबबंदी कानून और सेवा शर्तों का उल्लंघन
बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने आदेश में कहा कि सिंह ने मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के नियम 37(ग) का उल्लंघन किया। इसके अलावा, उन्होंने बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के कंडिका 3(1) का भी उल्लंघन किया।
इन गंभीर आरोपों के चलते सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत 8 मार्च 2025 से प्रभावी निलंबन का आदेश जारी किया गया।
इस संबंध में शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने 29 मार्च 2025 को निलंबन आदेश जारी किया। आदेश की प्रतिलिपि तिरहुत प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पूर्वी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), संबंधित कोषागार पदाधिकारी और आईटी मैनेजर शिक्षा विभाग, पटना को भेजी गई।
क्या होगा आगे?
निलंबन के बाद अब शिक्षा विभाग इस मामले की आंतरिक जांच कर सकता है। साथ ही, उपेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ आगे की विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है।
0 टिप्पणियाँ