Mehsi police station in-charge Randhir Bhatt suspended, accused of dereliction of duty and negligence.
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Symbolic image/Mehsi police station in-charge Randhir Bhatt suspended, accused of dereliction of duty and negligence. |
लोकल पब्लिक न्यूज़: (पूर्वी चम्पारण): मेहसी थानाध्यक्ष (पु.नि.) रणधीर भट्ट को कर्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और कर्तव्यहीनता के गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई बैरिया थाना कांड संख्या 395/2024 के संबंध में की गई, जिसमें उनकी शिथिलता के कारण अपहृत व्यक्ति की बरामदगी और मामले का उद्भेदन नहीं हो सका। निलंबन के दौरान उन्हें सामान्य जीवन यापन भत्ता पर मुख्यालय पुलिस केंद्र,मोतिहारी में निर्धारित किया गया है।
मामला दिनांक 17 जुलाई 2024 से शुरू होता है, जब सुनैना देवी, पति श्री बंका चौधरी, निवासी निमिया टोला, थाना बैरिया, ने अपने आवेदन में शिकायत दर्ज कराई थी। यह मामला 05 फरवरी 2025 को जनता दरबार में उठाया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि घटना मेहसी थाना क्षेत्र में हुई थी, लेकिन तत्कालीन थानाध्यक्ष रणधीर भट्ट ने यह कहकर प्राथमिकी दर्ज करने में टाल-मटोल की कि घटनास्थल उनके क्षेत्र में नहीं है। दूसरी ओर, बैरिया थाना ने कांड दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था।
पुलिस अधीक्षक,कार्यालय ज्ञापांक संख्या 862/सीआर, दिनांक 28 फरवरी 2025 के जरिए दोनों थानाध्यक्षों से स्पष्टीकरण मांगा गया था। बैरिया के तत्कालीन थानाध्यक्ष मुकेश कुमार का स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया गया, जबकि रणधीर भट्ट का स्पष्टीकरण (डीआर-372/25, दिनांक 20 मार्च 2025) असंतोषजनक रहा। जांच में यह तथ्य सामने आया कि यदि मेहसी थानाध्यक्ष ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया होता, तो अपहृत व्यक्ति के बरामद होने की संभावना अधिक होती। उनकी लापरवाही के कारण न तो अपहृत की बरामदगी हो सकी और न ही मामले का खुलासा हो पाया।
इसके परिणामस्वरूप, पुलिस अधीक्षक ने ज्ञापांक संख्या 634 (पी)/सीआर, दिनांक 19 मार्च 2025 के आधार पर रणधीर भट्ट को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबन के दौरान उन्हें पुलिस केंद्र, मोतिहारी में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद ही सामान्य जीवन यापन भत्ता मिलेगा। यह घटना पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य के प्रति जवाबदेही और संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करती है।
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