Grand program in Motihari for successful organization of National Lok Adalat, District and Session Judge flagged off promotional vehicle.
District administration East Champaran
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Grand program in Motihari for successful organization of National Lok Adalat, District and Session Judge flagged off promotional vehicle. |
लोकल पब्लिक न्यूज़, पूर्वी चम्पारण (बिहार): आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13 सितंबर 2025 को सफल बनाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मोतिहारी के तत्वावधान में बुधवार को एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी ने लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
प्रचार-प्रसार का अनोखा माध्यम
प्रचार वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर आम जनता को राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि, महत्व और विवाद निपटान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देगा। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को लोक अदालत से जोड़ना और “न्याय सबके द्वार तक पहुँचाना” है।
कार्यक्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा भारती, मुकुंद कुमार, रेशमा वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, बृजेश कुमार सहित अनेक न्यायिक पदाधिकारी एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पुनीत कुमार तिवारी, नीतिन त्रिपाठी एवं प्रसेनजीत सिंह (एसीजेएम-1) की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष महत्व प्रदान किया।
संचालन व संबोधन
कार्यक्रम का संचालन प्रभारी सचिव, श्वेता सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम जन के लिए सस्ती, सुलभ और त्वरित न्याय का सशक्त माध्यम है। इसके जरिए न केवल वादों का निपटारा होता है बल्कि पक्षकारों के बीच आपसी सौहार्द और विश्वास भी कायम होता है।
किन मामलों पर होगा जोर
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में –
वाहन चालान
बैंक रिकवरी
बिजली बिल
पारिवारिक विवाद
मजदूरी विवाद
भूमि संबंधी वाद
जैसे सुलह योग्य मामलों के निपटारे पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं से सहयोग की अपील भी की गई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य वादकारी को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने लंबित वादों को लोक अदालत में प्रस्तुत करें ताकि उनका समाधान आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया जा सके।
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